राज्य वृक्ष खेजडी की कटाई की तो होगा भारी जुर्माना व सजा
ब्यावर, (
)। राज्य वृक्ष खेजडी की कटाई को रोकने गत कई सालों से लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। सरकार की ओर से किए जा रहे यह प्रयास काफी हद तक सफल भी रहा है। परंतु अभी भी राज्य में कई स्थानों पर छूट प्राप्त वृक्षों की प्रजातियों की आड़ में राज्य वृक्ष 'खेजड़ी' का कटान भी चोरी-छिपे हो रहा है। खेजड़ी रेगिस्तान में उगने वाली वनस्पतियों में महत्वपूर्ण वृक्ष है। यह थार मरुस्थल के निवासियों की संस्कृति का अभिन्न अंग है इसलिए खेजड़ी के वृक्ष को राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया हुआ है। हाल में वन विभाग मुख्यालय की ओर से चोरी-छिपे हो रही खेजड़ी की कटाई को रोकने के अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। विभाग के अधिकारियों को खेजड़ी की अवैध कटाई को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने होंगे। राज्य वृक्ष खेजड़ी की महत्वता को देखते हुए वन विभाग की ओर से वन्य अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। जिससे खेजड़ी की अवैध कटाई को रोका जा सके।
उपवन संरक्षक को करना होगा वन्य क्षेत्रों का निरीक्षण : वन विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत समस्त उप वन संरक्षक उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले वन्य क्षेत्रों का समय-समय पर निरीक्षण करेंगे। जिससे वन्य क्षेत्रों में विभिन्न प्रजातियों की हो रही अवैध कटाई पर सख्ती से लगाम लगाई जा सके। इसके साथ ही उप वन संरक्षक को अवैध कटाई रोकने के लिए अपने अधीन वन कर्मियों को अपने स्तर पर भी आवश्यक दिशा-निर्देश देकर अवैध कटाई को रोकने के कदम उठाने होंगे। इसके साथ ही वन्य कर्मियों को अवैध कटाई रोकने के लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1965 व राजस्थान वन अधिनियम 1953 के तहत अवैध कटान करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्यवाही करनी होगी।